Madhya Pradesh

दमोह : तिहरे हत्याकांड में एक महिला पांच पुरूषों को तिहरा आजीवन कारावास

तिहरे हत्याकांड में  एक महिला पांच पुरूषों को तिहरा आजीवन कारावास
तिहरे हत्याकांड में  एक महिला पांच पुरूषों को तिहरा आजीवन कारावास
तिहरे हत्याकांड में  एक महिला पांच पुरूषों को तिहरा आजीवन कारावास

दमोह, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के दमोह में तीन लोगों की हत्या के मामले न्यायालय ने बुधवार को तिहरे आजीवन कारावास की सजा एक महिला एवं पांच पुरूषों को सुनाई है। 25 अक्टूबर 2022 को ग्राम देवरान में हुये तिहरे हत्याकांड की सुनाई करते हुये विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) उदय सिंह मरावी ने अलग-अलग भारतीय दण्ड विधान की धाराओं में दोषी पाते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा आरोपीगण को ’भां.द.वि. की धारा 302 में तिहरा आजीवन कारावास, धारा 3(2)(व्ही)एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा धारा 307 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 148 भा द वि में 2-2 का सश्रम कारावास धारा 30, आर्म्स एक्ट में 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं समस्त आरोपीगणों को कुल 19500 रूपये’ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

क्या है मामला-

मामले के संबध में एडीपीओ सतीश कपस्या ने जानकारी देते हुये बताया कि फरियदिया द्वारा रिपोर्ट कराई कि 25 अक्टूबर 22 के सुबह करीब एक बजे की बात है, मैं अपने घर देवरान पर वर्तन धो रही थी, सास राजप्यारी बाहर गोवर उठा रही थी, पति मानक अहिरवार घर के बाहर कोदू की दुकान की तरफ गये थे, देवरानी राजबाई घर पर खाना की तैयारी कर रही थी, तभी छोटा बेटा गोविन्द, पति मानक से कहने लगा कि दादी कहा है, मेरे पति मानक मेरी साल को घर में देखने आये तो मैंरे पड़ोस में रहने वाली वंदना चिल्लाकर कहने लगी कि मानक मुझे बुरी नियत देख रहा है मेरे पति मानक ने कहा मैं तुम्हे नही अपनी माॅ राजप्यारी को देख रहा हूॅ। पीछे वंदना केे पति जगदीश पटेल मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए आया और कहने लगा तुम्हे जान से खत्म कर दूंगा। और चिल्लाते हुए अपने रिश्तेदार काूदू पटेल के यहाँं चला गया जहां से जगदीश पटैल अपने हाथ में बंदूक लिए, कोदू पटेल कुल्हाडी, मनीष पटेल कुल्हाडी, शुभम पटेल लोहे की सब्बल, सौरभ हाथ में डंडा सभी एक राय होकर मेरे घर के सामने आये जगदीश पटैल ने अपने हाथ में लिए बंदूक से गोली चलाई, जो मेरे पति मानक को माथे पर लगी जिससे मेरे पति वही गिर गए सौरभ ने वही बंदूक जगदीश से छुड़ाकर मेरे ससुर घमंडी को गोली मारी तथा सास राजप्यारी को गोली मारी जगदीश ने उसी बंदूक से मेरे देवर महेश के पैर मेें गोली मारी जिससे वह वही गिर गया मैं और मेरी देवरानी राजबाई, राखी व देवर बल्लू जान बचाकर घर में घुसे-घुसे देखते रहे तो वंदना ने मेरे पति मानक को सिर पर अपने हाथ में लिया डंडा, शुभम ने लोहे की सब्बल से मारा कोदू, मनीष एवं घनश्याम ने अपने हाथ में लिए कुल्हाडी से कई बार मेरे पति मानक की पीठ पर किए जिससे मेरे पति मानक, ससुर घमंडी एवं सास राजप्यारी की मौत हो गई।

इनको मिली सजा-

उक्त बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड के मामले में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) उदय सिंह मरावी ने अलग-अलग भारतीय दण्ड विधान की धाराओं में दोषी पाते हुये जगदीश पटेल पुत्र नारायण पटेल, सौरभ पटेल पुत्र पूरन लाल पटेल,घनश्याम पटेल पुत्र पूरन लालपटेल,मनीष पटेल पिता कोदूलाल पटेल,श्रीमती वंदना पटेल पति जगदीश, कोदूलाल पटैल पिता चेने पटैल को तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारन के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या द्वारा की गई।

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(Udaipur Kiran) / हंसा वैष्णव

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