


प्रयागराज, 12 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में दीपावली के मद्देनजर पटाखों की अवैध बिक्री एवं भण्डारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को पुलिस ने तीन अवैध गोदामों में छापा मारकर कुल 69 बोरी पटाखा एवं बारूद बरामद किया है। पुलिस टीम ने अवैध भांडारण करने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए कुल पटाखे का वजन लगभग 1396.360 किलोग्राम है।
पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावन ने बताया कि हंडिया थाने की पुलिस टीम ने रविवार को धोबहा बरौत रोड के पास अवैध रूप से गोदाम में भारी मात्रा में पटाखा एवं बारूद का भंडारण करने वाले तीन लोगों को गिरफतार किया। पुलिस टीम ने मौके से 45 बोरी एवं कार्टून में कुल 977 किलो और 360 ग्राम अवैध पटाखा बरामद किया है। उन्होंने बताया कि अवैध पटाखा कारोबार के मामले में गिरफ्तार आरोपित हंडिया थाना क्षेत्र के बरौत धोबहा रोड निवासी राधेश्याम मौर्या उर्फ मंगल पुत्र मोतीलाल मौर्या, घनश्याम मौर्या पुत्र मोतीलाल मौर्या एवं हंडिया थाना क्षेत्र के सदरेपुर गांव निवासी रविशंकर हरिजन पुत्र श्रीराम को गिरफतार किया गया है। इस संबंध में हंडिया थाने में मुकदमा दर्ज किया और विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।
इसी तरह प्रयागराज जिले के पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने बताया कि कौंधियारा थाने की पुलिस टीम ने रविवार को जारी बाजार निवासी सुभाष चन्द्र केशरवानी पुत्र स्वर्गीय संगमलाल केशरवानी को पटाखे का अवैध रूप से भंडारण करने और विक्री करने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने अवैध गोदाम से 7 बोरी एवं कारटून में पटाखा बरामद किया है, जिसका वजन लगभग 90 किलोग्राम है। पुलिस टीम ने इस संबंध में कौंधियारा थाने में धारा 288 बीएनएस व 5/9(ख)विस्फोटक अधि0 1884 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की।
इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि झूंसी थाने की पुलिस टीम ने पटाखे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झूंसी के चकहरिहर वन निवासी राजेश कुमार केसरवानी पुत्र स्वर्गीय मेवालाल केसरवानी को अवैध पटाखा भंडारण के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने मौके से 17 बोरी एवं कार्टून में लगभग 329 किलो ग्राम अवैध पटाखा बरामद किया है। इस संबंध में झूंसी थाने में धारा 288 बी.एन.एस. व 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1984 के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
