नालंदा, बिहारशरीफ 21 सितंबर (Udaipur Kiran News) । नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड अंतर्गत महादेवा गांव के समीप स्थित होटल ग्लोरी ग्रैंड के संचालक व प्रबंधक के खिलाफ राजगीर थाना में केस दर्ज किया गया है। होटल विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए निबंधित नहीं है। न ही विदेशियों को ठहराने की सूचना फार्म-सी पर अपलोड किया गया था। विदेशियों को ठहराने पर 24 घंटे के अंदर जानकारी साझा करने का नियम है। पुलिस ने होटल का रजिस्टर व अन्य दस्तावेज जब्त कर लिया है।
राजगीर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रमण कुमार ने बताया कि होटल ग्लोरी ग्रैंड की जांच गई जहां रजिस्टर की जांच करने से पता चला कि होटल में अवैध तरीके से बांग्लादेश के तीन नागरिकों को ठहराया गया था। होटल में विदेशियों को ठहराने के लिए पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा फार्म-सी भरकर विदेशी के ठहराने की जानकारी भी अपलोड नहीं की गई है। बांग्लादेशी अशरफुल कबीर हॉकी मैच देखने आए थे। वह 28 से 30 अगस्त तक ठहरे थे। इसी तरह एक दंपती भी ठहरे थे।होटल संचालक नूरसराय के कखड़ा निवासी प्रदीप कुमार और प्रबंधक गया जिला के नीमचकक बथानी थाना क्षेत्र निवासी रंजीत कुमार पर केस दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है।
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(Udaipur Kiran) / प्रमोद पांडे
