Jammu & Kashmir

भूमि धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के एक मामले में शामिल चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

श्रीनगर, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने भूमि धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के एक मामले में शामिल चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि आरोपियों की पहचान खुर्शीद अहमद भट (पटवारी) पुत्र गुलाम नबी भट निवासी फतेपोरा गांदरबल, गुलाम नबी भट पुत्र गुलाम रसूल भट निवासी फतेपोरा गांदरबल, अब्दुल रशीद पार्रे पुत्र अब्दुल गनी पार्रे निवासी पांडच गांदरबल और साजिद रशीद पार्रे पुत्र अब्दुल रशीद पार्रे निवासी पांडच गांदरबल के रूप में की है।

प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सेवारत पटवारी खुर्शीद अहमद भट के नेतृत्व में आरोपियों ने धोखाधड़ी से खुद को ज़मीन का मालिक बताया और गांदरबल के मौज़ा नुनेर में 7 कनाल और 2 मरला ज़मीन की बिक्री का समझौता किया।

उन्होंने आगे कहा कि ज़मीन को झूठे तरीके से आरोपी की ज़मीन बताया गया जबकि बाद में पता चला कि वह एक प्रवासी कश्मीरी पंडित की थी और किसी तीसरे पक्ष के पास पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत थी।

उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी का पता चलने से पहले ही शिकायतकर्ता ने कुल 2.76 करोड़ रुपये की राशि में से 1.19 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था।

बयान के अनुसार प्रारंभिक जाँच में जाली दस्तावेज़ों, प्रतिरूपण और जानबूझकर धोखाधड़ी से जुड़ी एक आपराधिक साजिश का पता चला है जिससे प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध स्थापित होते हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है और आर्थिक अपराध शाखा (अपराध शाखा कश्मीर) के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आगे की जाँच जारी है।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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