Madhya Pradesh

अशोकनगर: लापरवाही बरतने पर पहले लोकसेवा केन्द्र संचालक पर 50 हजार जुर्माना, ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

अशोकनगर: लापरवाही बरतने पर पहले लोकसेवा केन्द्र संचालक पर 50 हजार जुर्माना, फिर ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

अशोकनगर, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । मध्‍य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील अंतर्गत संचालित लोकसेवा केन्द्र संचालक पर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया फिर उक्त केन्द्र के ऑपरेटर के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई।

कलेक्टर आदित्य सिंह ने लोक सेवा केन्द्र संचालक ईसागढ शिवकुमार रघुवंशी के विरूद्ध कार्य में लापरवाही पर बरतने पर रूपये 50 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। ग्वालियर संभाग एवं कलेक्टर द्वारा 08 जुलाई को लोक सेवा केन्द्र ईसागढ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनेकों कमियां पाई गई। कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ को विस्तृत निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया था। केन्द्र संचालक का जवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर 50 हजार रुपये दंड की राशि शासन द्वारा निर्धारित मद में 03 दिवस में जमा करने करने के निर्देश दिए है।

वहीं तत्पश्चात लोक सेवा केन्द्र कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर दीपक परिहार द्वारा आवेदकों, हितग्राहियों से नियत शुल्क के अतिरिक्त अन्य धनराशि की मांग की जाती थी। आवेदक गजेन्द्र लोधी पुत्र दशरथसिंह लोधी निवासी गहोरा द्वारा भी अपने कथन में लेख कराया गया कि ऑपरेटर दीपक परिहार को तीन सौ रुपये दिये गये थे, जिसकी कोई वैध पावती, रसीद प्रदान नहीं की गई थी तथा लोक सेवा केन्द्र ईसागढ में दस्?तावेजों के रखरखाब, संधारण सहीं ढंग से न होना एवं हेराफेरी संबंधी अनेकों अनियमिततायें, कमियां पाई गई थी। इस प्रकार लोक सेवा केन्द्र ईसागढ में कार्यरत दीपक परिहार कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर एफआईआर दर्ज की गई है।

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(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार

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