
अशोकनगर, 07 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक घड़ी दुकानदार द्वारा घड़ी खरीदने पर ग्राहक से 10 रुपये अधिक लेने पर दुकानदार को 11 हजार दस रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
जानकारी अनुसार ग्राहक द्वारा शहर के किशोर वॉच हाउस की दुकान के मालिक से ग्राहक द्वारा बीते 12 मई को अजंता कम्पनी की एक घड़ी 550 रुपये में खरीदी गई थी। जबकि घड़ी की वास्तविक कीमत 540 रुपये थी। ग्राहक से 10 रुपये अतिरिक्त सेल लगाने के लिए गए थे।
जागरूक ग्राहक को दुकानदार द्वारा दस रुपये ज्यादा लिए गए नागवार गुजरे, उसके द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अशोकनगर में मामला दर्ज कराया गया था। उपभोक्ता आयोग ने घड़ी के बिल को आधार मानते हुए पाया कि घड़ी का बिल एवं सेल का बिल पृथक नहीं किया जो अनुचित व्यापार प्रक्रिया मानी गई तथा आर्थिक मानसिक शारीरिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति हेतु दुकानदार को आदेश किया गया है कि वह दो माह के अंदर क्षतिपूर्ति राशि ग्राहक को दे।
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(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार