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जानलेवा हमले के दोषी पिता व तीन पुत्रों को 10-10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 6 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को जानलेवा हमले के दोषी पिता व तीन पुत्रों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना रामगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2014 में निजाम अहमद पुत्र मौला बख्श तथा उसके तीन पुत्रों इमरान, अफजाल तथा मोसीन के खिलाफ जानलेवा हमले के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों को जानलेवा हमले का दोषी माना। न्यायालय में पिता व तीन पुत्रों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 5-5 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वही न्यायालय ने धारा गाली गलौज, मारपीट व धमकी देने में मामले में जमाले पुत्र बाबू खां, नदीम पुत्र इसरार तथा वसीम पुत्र इसरार को दोषी माना है। न्यायालय ने उन्हें तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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