HEADLINES

किसान को 50 की जगह 46 किलो उर्वरक बेचा, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 85 हजार रुपये हर्जाना

किसान को 50 की जगह 46 किलो उर्वरक बेचा, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 85 हजार रुपये हर्जाना

जयपुर, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने एक मामले में किसान को 50 किलो उर्वरक की जगह 46 किलो ही बेचने और इसकी ज्यादा कीमत वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष माना है। वहीं ऐसा करने पर विपक्षी इको ट्रेडिंग कंपनी व बायो फॉर्च्यून एग्री फर्टिलाइजर्स कंपनी पर 85 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने ग्राहक से ज्यादा वसूली कीमत 353 रुपए भी उसे परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना, सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह आदेश प्रदीप कुमार चौधरी के परिवाद पर दिए।

परिवाद में अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि परिवादी ने 21 जून 2024 को अपने गांव की दुकान इको ट्रेडिंग कम्पनी से भारतीय किसान जन उर्वरक शक्ति एनपी के 50 किलो के तीन बैग खरीदे थे। हर बैग का मूल्य 1470 रुपए था, लेकिन जब उसने बैग का वजन किया तो उनमें 50 किलोग्राम की जगह पर 46 किलोग्राम ही वजन निकला। इसके अलावा विपक्षी ने उससे हर बैग में 50 किलो वजन के हिसाब से 353 रुपए भी ज्यादा लिए। उसने विक्रेता व निर्माता कंपनी से ज्यादा वजन के बैग देने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। विपक्षी के इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष को परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। परिवादी ने आयोग में कहा कि उसे विपक्षी की ओर से कम तौल के बैग बेचने और इसके लिए ज्यादा कीमत वसूलने पर उससे हर्जा-खर्चा दिलवाया जाए। जिस पर आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला दिया और माना कि विपक्षी विक्रेता व कंपनी ने उसके साथ सेवादोष किया है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top