Haryana

फरीदाबाद : नशा तस्कर को 20 साल की कैद और दो लाख का जुर्माना

फरीदाबाद, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । फरीदाबाद कोर्ट ने नशा तस्कर विनोद कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उसके खिलाफ दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, लेकिन तस्कर भगोड़ा होने के कारण अदालत में पेश नहीं हुआ। इसी वजह से अदालत ने मामला आदर्श नगर थाना में दर्ज कराया और पुलिस को निर्देश दिए कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि जिस दिन भी आरोपी जेल में दाखिल होगा, उसी दिन से उसकी सजा की अवधि शुरू होगी। बता दें कि यह मामला 27 फरवरी 2023 को बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाना में दर्ज हुआ था। बता दें कि साल 2023 में क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 के एएसआई रोशन लाल को सूचना मिली थी कि बाईपास पर सेक्टर-62-64 के पास एक तस्कर नशीला पदार्थ ले जा रहा है। सूचना मिलने के बाद एएसआई रोशन लाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद वहां एक कार आई। चालक से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम मथुरा के कोयल गांव का निवासी विनोद कुमार बताया। तलाशी लेने पर उसके पास 20 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके बाद मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। फरवरी में नशा तस्कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्याय हिरासत में भेज दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई थी और तब से वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके बाद कई तारीखों पर आरोपी पेश नहीं हुआ और उसका कुछ अता पता नहीं चला। जिसके 2 महीने बाद पुलिस ने उसे कोर्ट द्वारा भागोड़ा घोषित करवा दिया। अब 29 सितंबर को कोर्ट ने नशा तस्कर को 20 साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया। अदालत के फैसले के बाद पुलिस अब नशा तस्कर की तलाश में जुटी है ताकि तस्कर कानून के अनुसार अपनी सजा पूरी कर सके। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका सख्त कार्रवाई कर रही हैं।

(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर

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