
कछार (असम), 09 सितम्बर (Udaipur Kiran) । असम मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एसीएमआर) के एंटी-क्वैकरी विजिलेंस ऑफिसर डॉ. अभिजीत नेओग द्वारा सिलचर थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपित पंकज चौधरी, निवासी सेकेंड लिंक रोड, सिलचर, पर अवैध रूप से डॉक्टर बनकर इलाज करने का आरोप है।
शिकायत में बताया गया कि आरोपित खुद को मेडिसिन स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएन्टरोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट बताकर प्रैक्टिस कर रहा था। उसने अपने नाम से प्रिस्क्रिप्शन जारी किए, बोर्ड लगाए और एमबीबीएस, एमडी, पीजीटी (गैस्ट्रो) व विदेशी संस्थानों से फेलोशिप जैसी डिग्रियां होने का दावा किया। वह मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर 24147 भी इस्तेमाल कर रहा था।
जांच में खुलासा हुआ कि यह रजिस्ट्रेशन नंबर असली डॉ. पंकज चौधरी के नाम पर है, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कटरा निवासी हैं। असली डॉ. चौधरी ने 2003 में कजाकिस्तान से एमबीबीएस किया, 2009 में लखनऊ के केजी मेडिकल कॉलेज से एमडी और बाद में एम्स, नई दिल्ली से डीएम (गैस्ट्रोएन्टरोलॉजी) की डिग्री प्राप्त की।
प्रशासन के अनुसार आरोपित की हरकतें धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और बिना पंजीकरण के चिकित्सा अभ्यास के अपराध की श्रेणी में आती हैं। ये मामले एनएमसी एक्ट 2019 की धारा 34/35/36/37, असम मेडिकल काउंसिल एक्ट 1999 की धारा 18 और 26 तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंडनीय हैं।
मामले की जांच जारी है।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
