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फगवाड़ा साइबर धोखाधड़ी मामला : 2.05 करोड़ की हवाला मनी के साथ एक और आरोपित गिरफ़्तार

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चंडीगढ़/कपूरथला, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । फगवाड़ा में बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के हाल ही में हुए भंडाफोड़ के बाद अहम कार्रवाई के तहत कपूरथला पुलिस ने लुधियाना से एक और आरोपित को 2.05 करोड़ रुपये हवाला राशि के साथ गिरफ़्तार किया। इसके साथ गिरफ्तारियों की संख्या अब 39 हो गई है और इस मामले में बरामद कुल राशि 2.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह जानकारी आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ़्तार किए गए आरोपित की पहचान पवन के रूप में हुई है, जो राजस्थान के बीकानेर का निवासी है।जानकारी अनुसार, कपूरथला पुलिस ने फगवाड़ा में 38 व्यक्तियों को 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल और 10,000 की नकदी समेत गिरफ़्तार कर एक बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया था। यह मॉड्यूल सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने की आड़ में अमेरिका और कनाडा के लोगों को निशाना बनाता था।डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस टीमों ने लुधियाना स्थित एक हवाला ऑपरेटर पर भी कड़ी नजर है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। शुरुआती जांच से पता चला है कि लेन-देन मुख्य रूप से बिटकॉइन के माध्यम से किया जाता था और हवाला चैनलों का भी इस्तेमाल होता था।डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच जारी है, ताकि संबंधित नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि मामले की तकनीकी जांच के दौरान पुलिस टीमों को इस रैकेट में लुधियाना के व्यक्ति की संलिप्तता का पता चला।इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, एसपी इन्वेस्टिगेशन प्रभजोत सिंह विर्क की देखरेख और डीएसपी डिटेक्टिव परमिंदर सिंह, सीआईए इंचार्ज जरनैल सिंह तथा साइबर क्राइम थाना प्रभारी अमनदीप कौर की अगुवाई में पुलिस टीमों ने लुधियाना में हवाला ऑपरेटर के घर पर छापा मारा। वहां उसके सहायक पवन को 2.05 करोड़ रुपये नकदी के साथ मौके से गिरफ़्तार कर लिया गया।एसएसपी ने बताया कि यह गिरोह एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसकी पहचान अमरिंदर सिंह उर्फ़ साबी टोहरी के रूप में हुई है। उसने फगवाड़ा में इमारत किराए पर ले रखी थी और वह दिल्ली के सूरज से जुड़ा हुआ था, जो आगे कोलकाता के शेन नामक संदिग्ध से संबंधित है। इस संबंध में 19 सितंबर को धारा 111, 318(4) और 61(2) बीएनएस तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66 और 66 के तहत थाना साइबर क्राइम कपूरथला में मामला दर्ज किया जा चुका है।

(Udaipur Kiran) शर्मा

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