West Bengal

दिल्ली से बंगाली प्रवासी परिवारों की कथित निर्वासन पर केंद्र से स्पष्टीकरण तलब

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 12 सितम्बर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिल्ली से दो बंगाली प्रवासी परिवारों के कथित निर्वासन मामले में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतोब्रत मित्रा की खंडपीठ ने केंद्र को निर्देश दिया है कि इस संबंध में शपथपत्र दाखिल कर स्पष्ट किया जाए कि परिवारों को किस आधार पर और किस प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश भेजा गया। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी।

मामला पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की सोनाली बीबी और स्वीटी बीबी के परिवारों से जुड़ा है। दोनों परिवारों ने अदालत में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर दावा किया है कि उन्हें दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान पकड़ा गया और कुछ दिनों बाद बिना किसी उचित प्रक्रिया के बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया।

अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि इन परिवारों को किन स्थानों से बांग्लादेश की सीमा पार धकेला गया। खंडपीठ ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी अदालत को उपलब्ध कराई जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। ——————–

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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