कोलकाता, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । बांकुड़ा जिले के ओंदा थाना अंतर्गत बहड़ाबांद गांव में पत्नी की जलाकर हत्या के मामले में पूर्व सैनिक समीरन धल्ल को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में घटी इस हृदयविदारक घटना में मृतका की मौत से पहले दिए गए बयान और मात्र सात वर्षीय बेटे की अदालत में दी गई साक्ष्य के आधार पर यह फैसला सुनाया गया।
मामला 26 अप्रैल 2021 का है, जब समीरन धल्ल ने अपनी पत्नी निवेदिता धल्ल पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी निवेदिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने अपने पति के खिलाफ मरते समय बयान दिया। अगले दिन, 27 अप्रैल को मृतका के मायके पक्ष की ओर से ओंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया।
मामले की सुनवाई बांकुड़ा जिला अदालत में चली। सुनवाई के दौरान निवेदिता के अंतिम बयान के साथ-साथ दंपति के सात वर्षीय बेटे की अदालत में दी गई गवाही सबसे अहम साबित हुई। बच्चे ने कांपती आवाज़ में अदालत को बताया— मैंने देखा पापा मम्मी पर केरोसिन डाल रहे थे और आग लगा रहे थे। इस बयान के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया।
पुलिस ने इस मामले में 28 अगस्त 2021 को चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर मामले को मजबूती से अदालत में रखा। अंततः शनिवार को अदालत ने समीरन धल्ल को पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
फैसले से मृतका के परिवार ने संतोष जताया। परिजनों ने कहा कि जिसने देश के लिए काम किया, वही घर की चारदीवारी में ऐसा अमानवीय कृत्य करेगा, यह सोचना भी डरावना है।
ग्रामीणों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और अदालत के निर्णय का स्वागत किया।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
