
मंदसौर, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला पंजीयक प्रशांत पाराशर द्वारा शुक्रवार को बताया गया कि कार्यालय में दर्ज एक प्रकरण की जांच में फर्जी आधार का उपयोग कर संपत्ति का विक्रय पत्र (सेल डीड) संपन्न कराए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार पंजीयन क्रमांक एमपी249392024ए1759159, 14 जून के अंतर्गत विक्रय पत्र में विक्रेता राजेन्द्र कुमार शुक्ला का आधार कार्ड संलग्न कर हस्तांतरण किया गया था। इस संबंध में आधार कार्ड के रीजनल आफिस, दिल्ली से जांच करने पर पाया गया कि प्रस्तुत आधार क्रमांक 4183 5803 9441 आधार कार्ड के डेटाबेस में उपलब्ध ही नहीं है और यह आधार अवैध है।
जांच में यह भी सामने आया कि विक्रय संपत्ति के भुगतान हेतु खरीदार द्वारा दिए गए चेक का विवरण भी संदिग्ध एवं असत्य पाया गया। अत: प्रथम दृष्टया यह मामला फर्जी एवं षड्यंत्र की श्रेणी में लगा। तत्पश्चात विक्रय पत्र के पंजीयन को अमान्य मानते हुए निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विक्रेता एवं उससे जुड़े अन्य संबंधित पक्षकारों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
वर्तमान में संपदा 2.0 सॉफ़्टवेयर प्रणाली के माध्यम से आधार सत्यापन के बाद ही दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। इससे भविष्य में इस प्रकार की फजीर्वाड़े की घटनाओं पर रोक लग सकेगी।
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(Udaipur Kiran) / अशोक झलोया
