Jammu & Kashmir

ईओडब्ल्यू ने चार दलालों के खिलाफ दर्ज 53 लाख के भूमि धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर में कई जगहों पर ली तलाशी

ईओडब्ल्यू ने चार दलालों के खिलाफ दर्ज 53 लाख की भूमि धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर में कई जगहों पर ली तलाशी

श्रीनगर, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को चार दलालों के खिलाफ दर्ज 53 लाख की भूमि धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर में कई जगहों पर तलाशी ली। इन दलालों पर जाली संपत्ति सौदों के जरिए एक शिकायतकर्ता को धोखा देने का आरोप है। तलाशी अभियान फिलहाल जारी है।

क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) 53 लाख की भूमि धोखाधड़ी में शामिल चार व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 23/2025 के संबंध में श्रीनगर जिले में कई जगहों पर घरों की तलाशी ले रही है।

यह मामला एक लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि भूमि दलाल तारिक अहमद हजाम, गुलाम हसन मीर, सोनाउल्लाह मीर और रज्जाक मीर सभी बरथाना श्रीनगर के निवासी हैं ने भूमि सौदे में मदद करने के बहाने शिकायतकर्ता से धोखे से 53.00 लाख हड़प लिए। जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने कुछ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेराफेरी की और सरकारी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके अवैध रूप से धन और संपत्ति हासिल की।

सबूतों का पता लगाने और साजिश से जुड़े सभी सरकारी कर्मचारियों सहित इसमें शामिल व्यक्तियों के व्यापक नेटवर्क की पहचान करने के लिए तलाशी अभियान जारी है।

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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