चंपावत, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, चंपावत में कार्यरत कनिष्ठ सहायक दिनेश चंद्र को 10 जुलाई को कार्यालय अवधि के दौरान नशे की हालत में पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना पर कोतवाली चंपावत द्वारा उन्हें चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ चिकित्सा अधिकारी डॉ. गौरांग जोशी द्वारा जारी रिपोर्ट में उनके मद्यपान की पुष्टि हुई। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत 500 रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायतराज अधिकारी भूपेंद्र आर्य ने उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम-4(1) के तहत दिनेश चंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, चंपावत से संबद्ध किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार अनुमन्य जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई शासकीय कार्यालयों में अनुशासन, मर्यादा एवं कार्य संस्कृति बनाए रखने हेतु की गई है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, विशेष रूप से नशे की स्थिति में कार्य करना, पूर्णतः अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / राजीव मुरारी
