
नई दिल्ली, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो अखिल भारतीय जन संघ को बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक कॉमन चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग पर विचार करे। जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने ये आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को अखिल भारतीय जन संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। अखिल भारतीय जन संघ की ओर से वकील प्रणय रंजन ने कहा था कि उसका रजिस्ट्रेशन 1989 में एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रुप में हुआ था। याचिका में अखिल भारतीय जन संघ ने दावा किया था कि उसकी जड़ें भारतीय जन संघ से जुड़ी हुई हैं।
अखिल भारतीय जन संघ ने 02 जून को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एक राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिह्न का आवंटन करने की मांग की थी। अखिल भारतीय जन संघ ने 05 जुलाई को दोबारा निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग की थी लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद अखिल भारतीय जन संघ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
याचिका में कहा गया था अखिल भारतीय जन संघ को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अगर अखिल भारतीय जन संघ को राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया गया तो चुनाव लड़ने के उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
