HEADLINES

चरस रखने के जुर्म में आठ साल का कारावास, 80 हजार रूपए जुर्माना

मंडी, 01 नवंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश स्पेशल जज सुंदरनगर ने आरोपी कन्हैया लाल निवासी गावं टिक्कर डाकघर पौड़ाकोठी तहसील निहरी, जिला मंडी को चरस रखने के जुर्म में 8 वर्ष का कठोर कारावास व 80,000हजार रूपए का जुर्माना अदा करने की सजा धारा 20 एनडीपीएस अधिनिम में सुनाई । उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया की मुकदमे के संक्षिपत तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 04.10.2017 समय दो बजे दिन एएसआई राम प्रकाश सहकर्मियों के साथ मलोह कैंची मोड़ चौक सुंदरनगर पर नाकाबंदी व् गस्त पर मौजूद थे। उसी समय करीब 2 : 15 बजे दिन एक व्यक्ति मलोह की तरफ से पैदल आ रहा था, जिसके दाहिने कंधे में लाल रंग का बैग था। जो पुलिस को देखकर रुक गया और घवराया हुआ था । उसकी ये हालत देखकर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उसे बुलाकर उसका नाम व् पता पूछा उसने अपना नाम कन्हैया लाल पुत्र दुर्गा राम गावं टिकर डाकघर पौड़ाकोठी तहसील निहरी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश बताया। उसके उपरांत उसके बैग की तलाशी ली तो उसके बैग के अंदर एक पोलीथिन पारदर्शी लिफाफा बरामद हुआ जिसमे बतिनुमा काले रंग का पदार्थ पाया गया जो की जांच करने पर कैनाबिस -चरस पाई गई | जिसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोलने पर 922 ग्राम पाया गया।

आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभियोग संख्या 191 / 2017 दिनांक 04/10/2012 धारा 20 एनडी-पीएस अधिनियम थाना सुंदरनगर में दर्ज हुआ। मुकदमे की तफतीस एएसआई राम प्रकाश ने की तथा तफतीस पूर्ण होने पर चालान दोषी के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया। न्यायलय में 10 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के उपरांत तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने दोषी कन्हैया लाल को 8 वर्ष का कठोर कारावास व 80,000 हजार रूपए का ज़ुर्माना सजा धारा 20 एनडी-पीएस अधिनिम में सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।

—————

(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा

Most Popular

To Top