Chhattisgarh

बिना अनुमति आठ बबूल वृक्षों की कटाई, 10 हजार का लगा जुर्माना

वन विभाग कार्यालय धमतरी।

धमतरी, 17 सितंबर (Udaipur Kiran News) ।8ग्राम शंकरदाह में सड़क किनारे बिना अनुमति आठ नग बबूल वृक्षों की कटाई का मामला सामने आया है।अतिरिक्त तहसीलदार धमतरी एवं हल्का पटवारी की स्थल जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि वृक्ष कटवाने की जिम्मेदारी दीपक कुमार साहू, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति की है। वृक्ष कटाई नियम के तहत उन पर 10 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

नायब तहसीलदार धमतरी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि खसरा नंबर 438 स्थित सड़क पर गोठान रास्ते के सामने ये वृक्ष काटे गए, जिसके लिए राजस्व एवं वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। ग्राम पंचायत शंकरदाह की सरपंच रमी गौतम एवं ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार साहू ने जवाब में बताया कि बरसात के दौरान नहर से लेकर बलियारा पुल तक पानी भर जाता है, जिससे मार्ग बाधित होता है। स्कूली बच्चों एवं राहगीरों को आवागमन में कठिनाई होती है तथा धान खरीदी केंद्र से भारी वाहनों का आवागमन भी प्रभावित होता है। उन्होंने तर्क दिया कि वृक्ष सड़क पर झुक गए थे और दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी, इसलिए जनहित में कटाई की गई। साथ ही, अनुमति नहीं लेने के लिए क्षमा भी मांगी।

अतिरिक्त तहसीलदार धमतरी एवं हल्का पटवारी की स्थल जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि वृक्ष कटवाने की जिम्मेदारी दीपक कुमार साहू, अध्यक्ष ग्राम विकास समिति की है। वृक्ष कटाई नियम के तहत उन पर 10 हजार रुपये अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही काटे गए वृक्षों की संख्या का 10 गुना नए वृक्षों का रोपण ग्राम पंचायत की निगरानी में कराया जाए।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

Most Popular

To Top