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बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गोवा में ईडी के छापे

ईडी के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र

नई दिल्‍ली, 02 सितंबर (Udaipur Kiran) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों की जांच के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गोवा में छापेमारी की।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ‘अरविंद रेमेडीज’ कंपनी और उसके प्रवर्तक अरविंद बी. शाह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु के चेन्नई और कांचीपुरम, कोलकाता और गोवा के कुछ परिसरों पर छापेमारी की गई। एक अन्य मामले में ईडी ने ‘गुप्ता एक्‍जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी के खिलाफ जांच के तहत कुल 10 ठिकानों (दिल्ली में नौ और पुणे में एक) जगह पर छापे मारे हैं।

जानकारी के मुताबिक ईडी की ये छापेमारी जुलाई, 2021 के धन शोधन मामले से जुड़ी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले को लेकर अक्टूबर, 2016 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कंपनी और उसके प्रवर्तक पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से करीब 637 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दर्ज ईडी की छापेमारी का यह दूसरा मामला कंपनी, उसके प्रवर्तकों तथा निदेशकों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है। इन पर पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ई-ओबीसी बैंक) से लिए गए करीब 425 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी के आरोप से संबंधि‍त है।

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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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