
नई दिल्ली, 08 अगस्त (Udaipur Kiran) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। संजय भंडारी को ट्रायल कोर्ट ने 5 जुलाई में भगोड़ा घोषित किया था, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने संजय भंडारी की याचिका पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को करने का आदेश दिया।
ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस बात के सबूत थे कि संजय भंडारी के पास 655 करोड़ रुपये हेराफेरी कर जुटाए गए। राजू ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी किया, उस वक्त संजय भंडारी पर 100 करोड़ का टैक्स बकाया था। संजय भंडारी पर 196 करोड़ टैक्स की चोरी का भी आरोप है।
सुनवाई के दौरान संजय भंडारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने कानून का पालन नहीं किया है। ईडी याचिकाकर्ता को भगोड़ा घोषित करा कर 400-500 करोड़ रुपये लेना चाहती है, इसलिए दावा करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता पर 100 करोड़ टैक्स की देनदारी है। जब टैक्स के आकलन का काम ही पूरा नहीं हुआ है तो टैक्स की देनदारी का सवाल कैसे पैदा होता है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
