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कांचीपुरम, 8 सितंबर (Udaipur Kiran) । तमिलनाडु के कांचीपुर में सोमवार को एक पुलिस अधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया। वहां के जिला एवं सत्र न्यायालय ने न केवल उस अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, बल्कि 22 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने फैसला भी सुना दिया।
यह मामला कांचीपुरम में हाल ही में हुए वालाज़ाबाद बेकरी हमले से जुड़ा हुआ है। बेकरी के मालिक ने इस घटना की सूचना कांचीपुरम पुलिस को दी और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन लिखित शिकायत के एक महीने बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद पीड़ित ने सीधे जिला एवं सत्र न्यायालय में गुहार लगाई।
अदालत ने पीड़ित की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कांचीपुरम के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) शंकर गणेश को सशरीर आदालत में पेश होने का आदेश दिया और जब वे अदालत के समक्ष पेश हुए, तो जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश सुना डाला। अदालत ने उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर 22 सितंबर तक के लिए न्यायायिक हिरासत में भेजने का आदेश भी दिया।
उल्लेखनीय है कि कांचीपुरम ज़िले के वेल्लाजाबाद के पास स्थित एक बेकरी में कुछ दिन पहले मारपीट की गंभीर घटना हुई थी। इसमें कुछ लोगों के हमले का शिकार होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसकी एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज की गई थी।
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(Udaipur Kiran) / Dr. Vara Prasada Rao PV
