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मादक पदार्थ तस्करों को दस साल की सजा

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जयपुर, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत, महानगर प्रथम ने मादक पदार्थ कोकीन की तस्करी करने वाले अभियुक्त तैय्यब रहमान और रविन्द्र टकसाली को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 2.45 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी प्रदीप कुमार मोदी ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में मादक पदार्थ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मादक पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने के चलते युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकते।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर लाल ने बताया कि विभाग की क्षेत्रीय इकाई जोधपुर के आसूचना अधिकारी को 10 मार्च 2023 को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति तैय्यब रहमान लोक परिवहन की बस में बैठकर अपने बैग में कोकीन छिपाकर दिल्ली से जयपुर लाएगा। यह बस 13 मार्च 2023 को नारायण सिंह सर्किल पर शाम 6 से 6.30 बजे आएगी। ड्रग की डिलीवरी जयपुर में रविन्द्र टकसाली को होनी है। सूचना पर एनसीबी टीम ने घटना वाले दिन शाम को संबंधित बस को रुकवाया और उसमें बैठी सवारियों की तलाशी ली। इसमें गोपनीय सूचना से मिलता-जुलता व्यक्ति तैय्यब रहमान मिला। टीम को उसके बैग की तलाशी में कोकीन के कैप्सूल मिले। उसने पूछताछ में बताया कि ये कैप्सूल उसे नाइजीरियन व्यक्ति ने दिए हैं और डिलीवरी रविन्द्र को देनी है। जिस पर टीम ने रविन्द्र टकसाली को पकडा और उसके कब्जे से भी मादक पदार्थ व नगद रुपए बरामद किए।

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(Udaipur Kiran)

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