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मादक पदार्थ तस्करों को दस साल की सजा

कोर्ट

जयपुर, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत महानगर, प्रथम ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अभियुक्तों राहुल कुमार और धीरज कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने मादक पदार्थ खरीदने वाले विष्णु सांसी को भी दस साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 1 जून, 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लडके बिहार से काफी मात्रा में गांजा लेकर आए हैं और ताराचंद के घर रुके हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने मकान में दबिश थी। इस दौरान वहां अभियुक्त राहुल और धीरज कुमार मिले। जिसके पास प्लास्टिक के दो कट्टे और इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला। पुलिस को दोनों से प्लास्टिक के कट्टों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने उसमें गांजा होना बताया और उसे विष्णु सांसी को सप्लाई करने की बात कही। अभियुक्तों ने बताया कि विष्णु सांसी थोडी देर में वहां पहुंचने वाला है। पुलिस ने कट्टों की जांच की तो उसमें गांजा भरा हुआ मिला। जिसका कुल वजन करीब 25 किलोग्राम आया। इसका लाइसेंस नहीं होने पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं बाद में अभियुक्त विष्णु सांसी को भी पकडा गया। इस दौरान मकान मालिक तारांचद की भूमिका सामने नहीं आई। इस पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

(Udaipur Kiran)

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