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नशा तस्कर को तीन साल का कठोर कारावास, 10 हजार का जुर्माना

धर्मशाला, 02 अगस्त (Udaipur Kiran News) । कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक रिहायशी मकान से पकड़े गए चिट्टे और नशीले कैप्सूल के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 3 साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि जिला पुलिस नूरपुर के अधीन पुलिस थाना नूरपुर के अन्तर्गत 28 मई 2018 को आरोपी उत्तम चंद पुत्र मांगा राम निवासी गांव व डाकघर भदरोया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान में छापामारी के दौरान 21.05 ग्राम हैरोईन/चिट्टा, 613 प्रोवोन स्पास कैप्सूल्स व तीन हजार रूपए बरामद किए थे।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी, जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय नूरपुर ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए, आरोपी उत्तम चन्द पुत्र मांगा राम निवासी गांव व डाकघर भदरोया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि

यहां विशेष रुप से वर्णित है कि आरोपी उत्तम चन्द एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध आठ मामले दर्ज हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायलयों में विचाराधीन है।

(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया

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