जम्मू, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) ।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एक ऐतिहासिक कदम में जम्मू पुलिस, पीपी जौरियन ने सार्वजनिक नशा और अव्यवस्थित आचरण के लिए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने 01-09-2025 को अपना फैसला सुनाया जो सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। दोषी ठहराए गए दो व्यक्ति हैं। अश्वनी कुमार पुत्र बृता राम, निवासी चक किरपालपुर, तहसील जौरियन, जिला जम्मू और संजय सिंह पुत्र चुनी लाल निवासी बाले-दा-बाग तहसील अखनूर जिला जम्मू।
घटना 31-08-2025 को पीपी जौरियन के अधिकार क्षेत्र में हुई जहां दोनों आरोपी नशे में पाए गए और सार्वजनिक अशांति पैदा कर रहे थे। घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया चिकित्सकीय जांच की गई और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) अखनूर के समक्ष पेश किया गया।
पारंपरिक दंडात्मक उपायों से उल्लेखनीय विचलन में माननीय न्यायालय ने अपराधियों को कारावास के बजाय बीएनएस की धारा 355 के तहत सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। उन्हें न्यायालय परिसर, अखनूर में 02-09-2025 से 08-09-2025 तक सामुदायिक सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
यह निर्णय नए आपराधिक कानूनों की भावना को दर्शाता है जो विशेष रूप से छोटे अपराधों से जुड़े मामलों में कारावास के बजाय पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है।
(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता
