चंडीगढ़, 15 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हरियाणा में अब सरकारी विभागों में सिर्फ दसवीं पास युवा चालक नहीं बन सकेंगे। वाहन चालक बनने के लिए बारहवीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दसवीं या बारहवीं में एक विषय हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य रहेगा। अन्यथा स्नातक में हिंदी जरूर होनी चाहिए।
प्रदेश सरकार ने 12 साल पुराने हरियाणा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम में बदलाव कर दिया है। योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण के मामलों में भी दसवी-बारहवीं में संस्क़ृत या हिंदी या फिर स्नातक में हिंदी होना अनिवार्य रहेगा।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
