हरिद्वार, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । गैर इरादतन हत्या के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव ने गाड़ी चालक को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि सुखपाल पुत्र रम्मू निवासी रायसी लक्सर ने 12 फरवरी 2023 को थाना बहादराबाद में दी तहरीर में कहा था कि उसका पुत्र सागर चुटकी बैंड गागल हेड़ी सहारनपुर से 10 फरवरी 2023 की शाम को बहादराबाद में एक शादी समारोह में बाजा बजाने आया हुआ था। रात्रि में करीब 12.15 बजे बारात सरदार फार्म हाउस बहादराबाद पहुंची थी, तभी अचानक एक स्कॉर्पियो कार बहादराबाद की ओर से बड़ी तेजी से आई और ड्राइवर ने बाजा बजा रहे तथा नाच रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। जिससे बाजा बजा रहे सागर की मौके पर मौत हो गई थी और काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
इस घटना में दूल्हे मिथुन का भाई प्रियांशु भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर स्कॉर्पियो चालक राकेश कुमार सैनी पुत्र रघुवीर सैनी निवासी फतेहपुर सहारनपुर को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने के संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से तेरह गवाहों का साक्ष्य कराया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित राकेश कुमार सैनी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपए जुमाने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
