
कोरबा/जांजगीर-चांपा 12 सितम्बर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज शुक्रवार काे कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेशस्तर पर 343 वीं व जांजगीर जिले में 12वीं सुनवाई हुई। इस दौरान महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया उपस्थित थी।
आज की सुनवाई के दौरान दो पक्षकारों के मध्य पारिवारिक संपत्ति के बटवारे का प्रकरण तहसील अकलतरा से निराकरण हो चुका है मौके पर सीमांकन और अपने जमीन का चिन्हांकन कराना शेष है, इस हेतु दोनो को सलाह दिया गया। दोनो की आपसी रजामंदी से जमीन का बटवारा करने के साथ निराकरण करते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य अब तक हुए समस्त शिकायतों एवं विवादों को विस्तार से सुना गया दोनो पक्षों को सलाह दिया गया। इस पर अनावेदक प्रभारी प्राचार्य ने आयोग के समक्ष आवेदिका से माफी मांगा। इस पर आवेदिका ने अपने सहमती दिया गया और यह मांग रखी है कि भविष्य में आवेदिका के साथ दोबारा अपमानजनक कथनो का प्रयोग अनावेदक के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। लेकिन भविष्य में इस विषय के पुनरावृत्ति न हों इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा जायेगा कि दोनो का स्थानांतरित कर दिया जाये।
अन्य प्रकरण में अनावेदकगण आवेदिका का पति कुल 4 भाई 2 बहन है और कुछ जमीनो पर कुछ भाईयों का नाम खरीदी दिनांक से है तथा कुछ जमीन पर बहनों के नाम दर्ज है आवेदिका का कथन है कि दो बहनों को हिस्सा न दिया जाए। पिता की मृत्यु 1993 में हुई है उसके बाद की फौती में मां और बहनों का नाम भी दर्ज हुआ था अतः इस संपूर्ण प्रकरण को तहसील अकलतरा के तहसील आफिस से उभय पक्ष अपना निराकरण करा लेंवे इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण में दोनो को विस्तार से सुना। दोनों का एक 08 वर्षीय पुत्र है तथा पांच माह की गर्भवती है, दोनो पक्ष साथ रहने को तैयार हैं। इस पूरे मामले की सखी प्रशासिका और प्रोटेक्शन आफिसर की निगरानी में दिया जाता है। उभय पक्ष को समय समय पर निगरानी तथा 01 वर्ष तक निगरानी किया जावेगा। अनावेदक आवेदिका को मायके से कल 13 सितंबर को लिवाकर लायेगा एवं सखी से इकरारनामा निस्पादित करेंगे इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। सखी सेंटर एवं नवाबिहान को प्रकरण की आर्डर कापी निःशुल्क दिया गया।
अन्य प्रकरण में प्रकरण आवेदिका अनुपस्थित आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ पुलिस में शिकायत किया था उसकी जांच हुई है। जहां आवेदिका ने अपने ही आरोपों को निराधार बताया है। इस पर उप पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन अनावेदक ने प्रस्तुत किया है। जिसमें आवेदिका की कथन भी संलग्न है उसके हस्ताक्षर का मिलान आवेदन से किया गया। उक्त आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
(Udaipur Kiran) /हरीश तिवारी
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(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी
