
प्रयागराज, 08 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चित्रकूट के डीएम शिवशरप्पा जीएन को अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न उन पर अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने चित्रकूट निवासी किसान सुरेश की अवमानना याचिका पर दिया है। अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी के अनुसार हाईकोर्ट ने डीएम चित्रकूट को कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत याची को मुआवजा देने पर विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका की गई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
