
जयपुर, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत समस्त परिवारों के लिए दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर ग्रामीण की संयुक्त निदेशक मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि उक्त योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल/वायु/सडक दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने तथा ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढ़हने के कारण, थ्रेशर मशीन, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु ध्यान में आया है कि योजना की पर्याप्त जानकारी के अभाव में पीड़ित परिवार द्वारा मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से दावा प्रस्तुत करवाता है एवं उसकी एवज में मध्यस्थों द्वारा कई बार पीड़ित परिवार से खाली चैक/राशि भी प्राप्त किया जाना संभावित है, जिसकी पृथक् से जांच करवाई जा रही है।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत पेड श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथा समय अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाए, सीमान्त कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड कर लेंवे, लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन जनाधार में करवाए तथा लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के, स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकता है। किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई आने पर एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय जयपुर ग्रामीण के डेडीकेटेड सहायता केन्द्र /जिला हेल्प लाइन नम्बर अथवा सैन्ट्रल हेल्प लाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।
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(Udaipur Kiran)
