चंडीगढ़, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने भूमि उपयोग स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और विकेन्द्रीकृत करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने अब रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) और हॉट मिक्स प्लांट्स से संबंधित भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की स्वीकृति देने के अधिकार राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को सौंप दिए हैं।
विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, हरियाणा नियोजित सडक़ें एवं नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 19(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद, धारा 8(1) और 8(2) के तहत सीएलयू स्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्तों को प्रदान किया गया है। यह अधिकार 22 मार्च, 2023 की नीति के अनुरूप होगा, जिसमें यह प्रावधान पहले ही किया गया था कि राज्य के विकास योजनाओं में आने वाले क्षेत्रों में ऐसे प्रस्ताव उपायुक्त स्तर पर ही निपटाए जाएंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदन स्थल अंतिम विकास योजना (फाइनल डेवलपमेंट प्लान) का हिस्सा नहीं है, तो उस मामले की स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा। ऐसे प्रकरणों का प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री का कहना है कि यह कदम निर्णय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और क्षेत्रीय स्तर पर जवाबदेह बनाएगा। आदेश की प्रति सभी उपायुक्तों, जिला व वरिष्ठ नगर नियोजकों को भेज दी गई है।
—————
(Udaipur Kiran) शर्मा