
जयपुर, 17 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद 30 जून को रिटायर हुई शिक्षिका को सालाना वेतन वृद्धि से जुडे अन्य लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उर्मिला शर्मा की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सालाना वेतन वृद्धि के लिए एक जुलाई की तिथि तय कर रखी है। इसके चलते एक दिन पहले तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी इस वेतन वृद्धि से महरूम हो जाते हैं। याचिकाकर्ता भी पूर्व में तीस जून को रिटायर हुई थी। ऐसे में उसे भी एक वेतन वृद्धि नहीं दी गई। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया था कि कर्मचारी एक साल काम पूरा करने के बाद यह वेतन वृद्धि लेता है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने पूरे साल काम किया, लेकिन आखिरी दिन रिटायर हो गई। ऐसे में उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को एक वेतन वृद्धि सहित इससे जुडे अन्य परिलाभ देने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि विभाग ने अदालती आदेश पर एक वेतन वृद्धि का लाभ तो दिया, लेकिन इससे जुडे पीएल व ग्रेच्युटी सहित अन्य परिलाभ नहीं दिए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)
