Madhya Pradesh

महिला अपराधों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-डीआईजी

महिला अपराधों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-डीआईजी

उज्जैन, 20 सितंबर (Udaipur Kiran News) । महिला संबंधी अपराधों में न्यायालयीन दोषमुक्ति रोकने के लिए पुलिस को अब और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में उज्जैन रेंज के डीआईजी नवनीत भसीन ने एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि महिला अपराध संवेदनशील मामले हैं, इनमें छोटी-सी लापरवाही भी अपराधियों को संदेह का लाभ देकर छूट दिला सकती है और पीडि़त पक्ष को न्याय से वंचित होना पड़ता है।

डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज करते समय सभी जरूरी धाराओं का समुचित उल्लेख करें। विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, वैज्ञानिक व फॉरेंसिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और हर प्रकार का सबूत पूरी तरह विधिसम्मत तरीके से जुटाएं। श्री भसीन ने अभियोजन पक्ष से समन्वय को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि प्रकरण की मजबूती तभी तय होगी जब अभियोजन अधिकारी के साथ तालमेल कर साक्ष्यों को पुख्ता बनाया जाए। अदालत में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना विवेचक की जिम्मेदारी है।

अधिकारियों को दिए निर्देश

बैठक में एसडीओपी महिदपुर जेन्डेन लिंगजरपा सहित उज्जैन जोन के विभिन्न जिलों से आए पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। डीआईजी ने कहा कि समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित कर त्रुटियों का विश्लेषण किया जाए और दोषमुक्ति के कारणों को समझकर भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न होने पाए। डीआईजी नवनीत भसीन ने सभी अधिकारियों को समझाइश दी हर विवेचना अधिकारी को ध्यान रखना होगा कि उसकी लापरवाही से कोई भी अपराधी न्यायालय से संदेह का लाभ उठाकर दोषमुक्त न हो सके।

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(Udaipur Kiran) / ललित ज्‍वेल

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