Chhattisgarh

धमतरी : दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी व सर्दी के सिरप देने पर लगा प्रतिबंध

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी कार्यालय।

धमतरी, 7 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को कफ सिरप और कोल्ड मेडिकेशन के उपयोग को लेकर एडवायजरी जारी कर इस पर रोक लगा दिया गया है। जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर जिले के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में सर्दी-खांसी सिरप देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के बाद जिला अस्पताल धमतरी में शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टरों ने इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है।

जिला स्वास्थ्य विभाग धमतरी द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एडवायजरी जारी करने के बाद जिले के सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों में दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी का कोई भी सिरप देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम शिशुओं को संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। जिला अस्पताल धमतरी के शिशु वार्ड के ओपीडी में रोजाना 70 से 80 मरीज आ रहे हैं। जिसमें मौसम में बदलाव के चलते वायरल फीवर और सर्दी – खांसी के 40 से 45 मरीज आ रहे हैं। इन मरीजों को उचित उपचार कर जरूरत के अनुरूप शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा दवाईयां दी जा रही है।

जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डा अखिलेश देवांगन ने कहा कि, स्वास्थ्य विभाग द्वारा खांसी के सिरप देने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद से शासन से जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ज्यादा जरूरत होने पर ही सामान्य सिरप और दवाइयां दे रहे। अभिभावक बिना डाक्टरों की सलाह से मेडिकल में किसी भी तरह का कफ सिरप न लें। इस संबंध में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी धमतरी डा यूएल कौशिक ने बताया कि जिले के सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को आदेश जारी किया गया। जिसमें दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का कफ सिरप नहीं देना है। इसके साथ ही दो से पांच वर्ष के बच्चों को डाक्टर की देखरेख में ही सिरप और दवाइयां दिया जाएगा। डाक्टर मरीज की स्थिति के अनुरूप दवाई देंगे।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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