
जयपुर, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर प्रथम ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक से जुड़े मामले में आरोपी ओमप्रकाश ढाका को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि साल 2010 से साल 2024 तक आरोपी के खिलाफ विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक के कई प्रकरण दर्ज हुए हैं। वहीं एसओजी ने उस पर 75 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पिछले कुछ सालों में संगठित गिरोह के माध्यम से सरकारी भर्तियों के पेपर लीक किए जा रहे हैं। जिसके चलते काबिल और हकदार नौजवान नौकरी से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एसओजी के पास प्रार्थी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। मामले में दर्ज एफआईआर में भी उसका नाम नहीं है। वहीं उससे पूछताछ की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में सह आरोपी की पूर्व में जमानत हो चुकी है। वह नौजवान व्यक्ति है और गत जनवरी माह से जेल में बंद है। उसके जेल में अन्य कुख्यात अपराधियों के साथ रहने से उसके व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पडेगा। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कहा कि आरोपी ने परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र मुहैया कराने के लिए सौदा किया था। आरोपी पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई का काफी नजदीकी सहयोगी है। वहीं अदालत उसकी पहली जमानत अर्जी को भी खारिज कर चुकी है। घटना के बाद आरोपी ने जांच में असहयोग करने की मंशा से लंबी फरारी काटी और उस पर इनाम घोषित करना पडा। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह जमानत लेकर फिर से फरार हो सकता है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि मामले में आरोपी के खिलाफ साल 2022 में उदयपुर के बेकरिया थाने में मामला दर्ज किया गया था।
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(Udaipur Kiran)
