Haryana

सोनीपत:बाढ़ में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे चार लाख

सोनीपत: यमुना पर सोनीपत उपायुक्त सुशील सारवान जानकारी देते हुए

सरकार ने बाढ़ प्रभावितों हेतु सहायता राशि तय की

सोनीपत, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । सोनीपत

उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने

और पुनर्वास में सहयोग देने के लिए आर्थिक सहायता राशि तय की है। इसका उद्देश्य आपदा

से प्रभावित परिवारों को त्वरित मदद उपलब्ध कराना है।

आर्थिक

सहायता के तहत मृत्यु पर 4 लाख रुपये, 40 से 60 प्रतिशत अंग हानि पर 74 हजार रुपये

तथा 60 प्रतिशत से अधिक अंग हानि पर 2.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

क्षतिग्रस्त मकानों

में मैदानी क्षेत्र के लिए 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1.30 लाख रुपये

निर्धारित किए गए हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान (15 प्रतिशत) पर 10 हजार

रुपये और कच्चा मकान (15 प्रतिशत) पर 5 हजार रुपये मिलेंगे।

व्यापार

और आजीविका प्रभावित होने पर भी सहायता राशि दी जाएगी। गांव में दुकान, संस्थान या

उद्योग को 100 प्रतिशत हानि पर एक लाख रुपये अथवा वास्तविक हानि के बराबर राशि मिलेगी।

व्यावसायिक हानि की स्थिति में 1.75 लाख से 3.05 लाख रुपये तक सहायता उपलब्ध होगी।

फसल हानि पर प्रति एकड़ 7 हजार से 15 हजार रुपये, दूधारू पशु (भैंस, गाय, ऊंटनी) पर

37,500 रुपये, भेड़, बकरी, सूअर पर 4 हजार रुपये, दूध न देने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा,

बैल) पर 32 हजार रुपये और मुर्गी पालन पर 10 हजार रुपये तक की राशि तय की गई है। सरकार

का दावा है कि यह सहायता प्रभावित परिवारों को पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटने में सहायक

होगी।

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(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना

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