Bihar

भरगामा सिमरबनी के प्लस टू हाई स्कूल के शिक्षक मिथिलेश पाठक और विजय कुमार को डीईओ ने किया निलंबित

अररिया फोटो: सिमरबनी है स्कूल

अररिया 21 अगस्त (Udaipur Kiran) ।

भरगामा के सिमरबनी प्लस टू उच्च विद्यालय की छात्रा पर सहायक शिक्षक के द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरोपित सहायक शिक्षक विजय कुमार समेत स्कूल के विशिष्ट शिक्षक मिथिलेश पाठक को निलंबित कर दिया।

आरोपित सहायक शिक्षक को जहां निलंबन की अवधि तक के लिए कुर्साकांटा बीआरसी किया गया है,वहीं विशिष्ट शिक्षक मिथिलेश पाठक को सिकटी बीआरसी में योगदान करने को कहा गया है।

छात्रा की शिकायत पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)-सह-साक्षरता के द्वारा 19 अगस्त को स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया था। डीपीओ के रिपोर्ट में बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि विशिष्ट शिक्षक मिथिलेश पाठक द्वारा ग्रामीणों को भड़काकर तथा विद्यालय में भीड़ जुटाकर अव्यवस्था एवं अनुशासनहीनता फैलाने का कार्य किया गया है।

मिथिलेश पाठक के द्वारा प्रायः घर से ही ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करने एवं विद्यालय विलम्ब से आने की पुष्टि होने का रिपोर्ट डीपीओ ने दिया।रिपोर्ट में शिकायतकर्ता छात्रा के मिथिलेश पाठक से कोचिंग में पढ़ाने के एवज में चार हजार रुपये फिस के रूप में वसूली करने की बात कही गई। विभागीय नियम के विरुद्ध सरकारी शिक्षक के द्वारा कोचिंग का संचालन किया जाना जो विभागीय नियम के विपरीत कार्य एवं दण्डणीय अपराध की श्रेणी में आता है।जिसको लेकर डीईओ संजय कुमार ने स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं विभागीय नियम को तख्त में रखते हुए विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करने से विद्यालय में अव्यवस्थता का माहौल उत्पन्न करने,विद्यालय के शैक्षणिक वातारण में प्रतिकूल प्रभाव डालने को लेकर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के धाराओं के अधीन तत्काल प्रभाव से मिथिलेश पाठक को निलंबित किया गया और उस पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई।

सहायक शिक्षक विजय कुमार पर छात्रा पर अभद्र टिप्पणी का दोषी पाया गया।दोनों निलंबित शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय किया गया।कार्यालय आदेश में डीईओ संजय कुमार ने आरोप पत्र प्रपत्र क अलग से निर्गत करने की बात कही।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

Most Popular

To Top