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एकल मां के बच्चों को ओबीसी का प्रमाण पत्र देने की मांग, केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

supreme court

नई दिल्ली, 23 जून (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल मदर के बच्चों को ओबीसी का प्रमाण पत्र देने के लिए वर्तमान नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि ये याचिका महत्वपूर्ण है और इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरुरत है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर मां ओबीसी है और वो बच्चे का अकेले पालन कर रही है, तो उसे जाति प्रमाण पत्र के लिए पिता के जाति की जरुरत क्यों होनी चाहिए। बच्चे को मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिलनी चाहिए।

दरअसल, दिल्ली निवासी संतोष कुमारी दिल्ली नगर निगम की सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि सिंगल मदर के बच्चों को ओबीसी प्रमाण पत्र मां की जाति के आधार पर नहीं दिया जाता है। इसके लिए बच्चे के पिता या दादा या चाचा की जाति को आधार माना जाता है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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