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लोस चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एसआईटी गठन की मांग

Supreme Court

नई दिल्ली, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। याचिका वकील रोहित पांडेय ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कांफ्रेंस कर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए थे वे प्रथम दृष्टया बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत हैं। ऐसे में जनहित का ध्यान रखते हुए कोर्ट के हस्तक्षेप की जरुरत है। राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक 40009 अमान्य वोटर थे और 10452 डुप्लीकेट थे। कई वोटर ऐसे थे जिनके घर का पता और पिता का नाम एक ही था। एक छोटे घर में 80 वोटर के पते थे।

याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच होने तक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण या उसे अंतिम रुप नहीं दिया जाए। याचिका में मांग की गई है कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन और उसे तैयार करने में निर्वाचन आयोग की ओर से पारदर्शिता और जिम्मेदारी पूर्वक ईमानदारी से काम करने के लिए मेकानिज्म तैयार करने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को मशीन रीडेबल और सर्च किए जाने लायक वोटर लिस्ट जारी करे ताकि उसका आम नागरिक अपने वोट का वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी कर सकें। याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 324 के अलावा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है।

बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों ने देश भर में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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