
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय
ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन की मांग मंजूर कर ली है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
दरअसल, केंद्र सरकार ने कहा था कि सोनम वांगचुक को उनकी गिरफ्तारी की वजह बता दी गई है, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि वे गिरफ्तारी की वजह बताने वाले बिंदुओं को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं, लेकिन वो नोट्स सोनम वांगचुक की पत्नी को शेयर नहीं करने दिया जा रहा है। उसके बाद कोर्ट ने सोनम वांगचुक की ओर से तैयार नोट्स उनके वकील के जरिये सोनम की पत्नी को शेयर करने का आदेश दिया।
याचिका में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। गीतांजलि ने अपने पति को रिहा करने की मांग की है। गीतांजलि ने याचिका में कहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के बाद भी उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है। इस पर 6 अक्टूबर को सुवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि वांगचुक की हिरासत गलत है, जिसका हम विरोध करते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी की वजह की प्रति उपलब्ध करा दी गई है।
सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
