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दिल्ली दंगा : खालिद सैफी को बीमार मां की देखभाल के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत

कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली (फाइल फाेटाे)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपित खालिद सैफी को 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने खालिद सैफी को अपनी बीमार मां को देखने के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने खालिद सैफी को 14 से 23 अक्टूबर तक 20 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत मंजूर की है।

खालिद सैफी ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने और बीमार मां को देखने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि जिसकी शादी है वो खालिद सैफी की नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि खालिद सैफी ने भले ही अपनी मां की बीमारी का कोई मेडिकल दस्तावेज दाखिल नहीं किया है, लेकिन वो करीब 85 साल की हैं और वो आमतौर पर बीमार रहती हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और सभी तथ्य कोर्ट और आरोपितों के पास आ चुके हैं, ऐसे में अब जांच से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को दिल्ली दंगों की साजिश रचने के जिन 9 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उनमें खालिद सैफी भी शामिल था। उच्च न्यायालय ने खालिद सैफी समेत जिन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था उनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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