
नई दिल्ली, 25 सितंबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को करने का आदेश दिया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में 28 फरवरी, 2024 को प्रकाश जारवाल समेत तीनाें आरोपितों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था। इस मामले के तीसरे दोषी हरीश जारवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त, 2024 को बरी कर दिया था।
दरअसल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह 18 अप्रैल, 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था। सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
