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दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की फर्जी आईएएस की अग्रिम जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 08 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने फर्जी आईएएस बनकर कथित रुप से संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने के आरोपित मनोज कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने दूसरी बार अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

मनोज कुमार झा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसी ही याचिका दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपित को दूसरी बेंच ने अंतरिम सुरक्षा तो दी थी, लेकिन उसने जांच में सहयोग नहीं किया जिसके बाद नवंबर, 2024 में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने पाया था कि आरोपित के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार और पंजाब में 12 दूसरे मामले दर्ज किए गए हैं।

कोर्ट ने कहा कि नवंबर, 2024 में कोर्ट की ओर से दी गई राहत के बाद कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं देने के पूर्व के फैसले में कोई बदलाव करने की जरुरत नहीं है। आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 204 के तहत संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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