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दिल्ली हाई काेर्ट ने बिना अनुमति ऐश्वर्या राय की फोटो इस्तेमाल न करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 09 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की अनुमति के बिना उनके फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर विस्तृत आदेश पारित करेंगे।

सुनवाई के दौरान मंगलवार काे कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका से सहमति जताते हुए इस बात का संकेत दिया कि वो ऐश्वर्या राय के फोटो और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश देगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि वो ऑनलाइन प्लेटफार्म्स को निर्देश देंगे कि वो बिना अनुमति के ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करें।

सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या राय के वकील संदीप सेठी ने कहा कि याचिकाकर्ता की तस्वीर और उनकी पसंद नापसंद का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग ऐश्वर्या राय का इस्तेमाल कर चीजें भी बेच रहे हैं। यहां तक कि पोर्न कंटेंट भी परोसे जा रहे हैं। आश्चर्य है कि उनको फर्जी तरीके से शेयर किया जा रहा है। ऐश्वर्या राय के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर कई लोग पैसे बना रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नामक एक फर्म ऐश्वर्या राय की तस्वीर का इस्तेमाल अपने लेटरहेड में चेयरपर्सन के रुप में करती है, जबकि ऐश्वर्या राय को इसके बारे में पहले से कोई जानकारी भी नहीं है। ऐसा करना पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा है। याचिका में उन वेबसाइट और ऐप का जिक्र किया गया है, जो उनके नाम का इस्तेमाल करते पाए गए हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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