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दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में देगी रियायत

नई दिल्ली, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपोज़िट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है।

शुक्रवार को एक बयान में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, इस क़दम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए, स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।

इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद, नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की ख़रीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 प्रतिशत की होगी। नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15 प्रतिशत की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की ख़रीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि, दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपोज़िट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक ख़रीद-फरोख्त किया जा सकता है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / कुमार अश्वनी / दधिबल यादव

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