Delhi

दिल्ली सरकार ने पंजीकरण रद्द वाहनों के लिए एनओसी जारी करने के मानदंडों में ढील की घोषणा की

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने लाखों वाहन मालिकों को राहत देते हुए आज पंजीकरण रद्द वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के मानदंडों में ढील देने की घोषणा की। इससे मुख्य रूप से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को लाभ होगा, जिससे उन्हें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पुनः पंजीकरण कराने के लिए एनओसी प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी, चाहे उनके वाहन का पंजीकरण कितने भी समय पहले समाप्त हो गया हो।

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि हमारा ध्यान हमेशा नागरिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर रहा है। हमने पाया कि एनओसी के लिए एक साल की समय सीमा अनपेक्षित गतिरोध पैदा कर रही थी, जिससे दिल्ली में लाखों वाहन फंसे हुए थे। इन वाहनों को न तो स्क्रैप किया जा रहा था और न ही इन्हें हटाया जा रहा था, जिससे प्रदूषण और भीड़भाड़ की संभावना बढ़ रही थी। इस मानदंड में ढील देकर हम अपने नागरिकों को जिम्मेदारी से चुनाव करने का अधिकार दे रहे हैं। यह निर्णय दिल्ली की सड़कों से बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को व्यवस्थित रूप से हटा देगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार और शहर में भीड़भाड़ कम करने के हमारे प्रयासों को सीधा बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि विभाग के 2021 और 2022 के पूर्व आदेशों के अनुरूप है, जो स्वयं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में तैयार किए गए थे। यह सुनिश्चित करता है कि उम्र के कारण रद्द किए गए वाहनों को कानूनी रूप से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके जहां उन्हें चलने की अनुमति है, जिससे वे प्रभावी रूप से राष्ट्रीय राजधानी के पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर हो जाएंगे।

मंत्री पंकज कुमार ने कहा कि यह घोषणा पुराने वाहनों के लिए एक संरचित और पर्यावरण-अनुकूल निकास मार्ग प्रदान करेगी, जो राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति का पूरक होगा और स्वच्छ हवा के प्रति दिल्ली की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव

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