
नई दिल्ली, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए) पर 15 अगस्त को निर्दिष्ट अवधि में उन उड़ानों को उतरने या उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो पहले से निर्धारित नहीं होंगी। ये प्रतिबंध अनुसूचित एयरलाइनों की गैर-अनुसूचित उड़ानों के साथ-साथ चार्टर्ड उड़ानों पर भी लागू होंगे।
आधिरिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली हवाई अड्डे पर यह प्रतिबंध सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक लागू रहेंगे। इस प्रतिबंध से अनुसूचित उड़ानों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्यपाल या मुख्यमंत्री को ले जाने वाले सरकारी विमान एवं हेलीकॉप्टर तथा त्वरित प्रतिक्रिया मिशन और दुर्घटना/तत्काल चिकित्सा निकासी वाले विमानों को भी प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के तहत आने वाली वैमानिकी सूचना सेवा (एआईएस) की ओर से एक नोटम (एयरमैन को नोटिस) जारी किया गया है। दरअसल, नोटम सामान्यतः वह सूचना होती है, जिसमें उड़ान परिचालन में शामिल कार्मिकों के लिए आवश्यक जानकारी होती है।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
