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किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

-दिबियापुर थाना क्षेत्र का सात साल पुराना मामला, 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा

औरैया, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र से एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र के अनुसार यह मामला लगभग सात साल पुराना है।

जिसमें वादी ने दिबियापुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 11 नवंबर 2018 की शाम 3ः30 बजे उसकी 14 वर्षीय बहन घर पर अकेली थी। उसकी मां व वादी खेत पर काम कर रहे थे। तभी मौका पाकर आरोपी अखिलेश बहन को बहला फुसलाकर घर से ले गया। गांव के लोगों के बताने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की व पीड़िता को बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम न्यायालय में चला। तथा गुरुवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी अखिलेश को 20 साल के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए अखिलेश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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(Udaipur Kiran) कुमार

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