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रेप केस में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली के साकेत कोर्ट ने रेप केस में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज विपिन खरब ने 25 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

जमानत याचिका पर सुनवाई इन कैमरा हुई। इन कैमरा का मतलब है कि पक्षकारों और उनके वकीलों के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद नहीं होता है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने समीर मोदी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके भागने का अंदेशा है। बता दें कि समीर मोदी को 18 सितंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। समीर मोदी को 19 सितंबर को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था। समीर मोदी ने 19 सितंबर को ही जमानत याचिका दायर किया था।

समीर मोदी के खिलाफ 2019 में शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कालोनी थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता महिला ने 10 सितंबर को शिकायत की थी जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद समीर मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।

शिकायत के मुताबिक रेप करने के बाद समीर मोदी ने शिकायतकर्ता महिला की ब्लैकमेलिंग की और उसे धमकियां दी। महिला के मुताबिक समीर मोदी ने रेप की शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। समीर मोदी के वकील के मुताबिक ये केस झूठा है और धन ऐंठने के लिए दर्ज कराया गया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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