
जयपुर, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने ग्राहक के पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई बिगाड़ने को सेवादोष करार देते हुए मैसर्स रॉयल टेलर्स पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने टेलर को निर्देश दिया है कि वह पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई व उनकी कीमत 5,488 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को भुगतान करे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव, सदस्य हेमलता अग्रवाल व सदस्य आशुतोष ने यह आदेश विजय कुमार मल्होत्रा के परिवाद पर दिए।
परिवाद में अधिवक्ता हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को परिवादी ने शर्ट व दो पेंट का कपडा विपक्षी को सिलाई के लिए दिया था। टेलर ने पन्द्रह सौ रुपए सिलाई तय की और 22 अगस्त तक डिलीवरी देने को कहा। परिवादी 14 अगस्त को कपड़ों की ट्रायल के लिए गया तो वह ढीले थे और उनकी फिटिंग सही नहीं थी। विपक्षी ने उसे कहा कि वह इन्हें सही कर देगा, लेकिन परिवादी जब सिले कपड़े लेने गया तो वह खराब ही थे। इसलिए उसे विपक्षी से हर्जा-खर्चा सहित कपड़ों की कीमत दिलवाई जाए। इसके जवाब में विपक्षी टेलर ने कहा कि परिवादी 14 अगस्त को ट्रायल के लिए नहीं आया था। वह अपनी सुविधानुसार 28 अगस्त को ट्रायल के लिए आया और 30 अगस्त को डिलीवरी ले गया। कपड़ों की सिलाई 1560 रुपए थी। इसमें से साठ रुपए छूट देते हुए पन्द्रह सौ रुपए ऑनलाइन भुगतान लिया गया। उसने कोई सेवा दोष नहीं किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के आयोग ने टेलर पर हर्जाना लगाया है।
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(Udaipur Kiran)
